दिनांकः16-10-1999 को अदालत द्वारा भूमि से अतिक्रमणकर्ता बेदखली का आदेश जारी किया।
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सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि बलपूर्वक बेदखली का आदेश कानून के विरुद्ध है।
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यही नहीं ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश भी पारित कर दिया जायेगा।
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इस पर राजस्व विभाग ने धारा 91 की कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया था।
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अब प्राचार्य दवारा उनकी पत्नी सुनंदा तिवारी को मकान से बेदखली का आदेश दे दिया गया है ।
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विहित प्राधिकारी ने इस साक्ष्य के विपरीत पूरे रक्वे यानी 0. 005 है0 भूभाग से अपीलार्थी की बेदखली का आदेश दिया है, जो गलत है।
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थानागाजी (अलवर) त्न गुढ़ाचुरानी गांव में जमीन बेदखली का आदेश देने गए न्यायालय के दो कर्मचारियों को संबंधित पक्ष के लोगों ने बंधक बना लिया।
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सा0भू0गृ0 अधिनियम के नियम-3 (प्रपत्र ख) भूमि बेदखली का आदेश किया गया, जो तत्कालीन पटवारी बाराकोट श्री नारायण दत्त पुरोहित द्वारा तामील कर दिनांकः27-4-2000 को भूमि खाली करवाई गई, जिसकी एक प्रति अतिक्रमणकर्ता को उपलब्ध कराई गई, जिसके हस्ताक्षर दि0-27-4-2000 को लिए गए।
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निम्न न्यायालय द्वारा जिस. 2. प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है, वह मालकागजात में आवादी में इंद्राज होने के कारण उक्त भूमि में पी0पी0 एक्ट के प्राविधान लागू न होने के कारण भी उक्त आदेश खारिज किए जाने योग्य है।
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गवाह चैनाराम पी. डब्ल्यू. 1 के बयान से तहसीलदार द्वारा दिनांक 9-10-2003 को ओमप्रकाश के मामले का निर्णय कर उस पर 1627/-रूपये जुर्माना व बेदखली का आदेश किया जाना प्रकट हुआ है लेकिन यह राशि आरोपी खिराजराम द्वारा ही वसूल की जानी थी ओर इस राशि को किश्तों में वसूल किया जा सकता था ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।